Mini tractor yojana | मिनी ट्रैक्टर योजना मिनी ट्रैक्टर योजना में 90 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी|
मिनी ट्रैक्टर योजना के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं
- जो लोग स्वयं सहायता बचत करने जा रहे हैं उनमें अधिकतम संख्या अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध श्रेणियों के नागरिकों की होनी चाहिए।
- स्वयं सहायता स्वयं सहायता समूह के सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80% सदस्य अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध से संबंधित होने चाहिए।
- मिनी ट्रैक्टर एवं उसके सहायक उपकरण अर्थात आवश्यक सामग्री की अधिकतम क्रय सीमा रु. 3.50 लाख होंगे,
- स्वयं सहायता समूहों को उपरोक्त सीमा राशि का 10% भुगतान करने के बाद 90% (अधिकतम 3.15 लाख रुपये) की सरकारी सब्सिडी स्वीकार्य रहेगी।
मिनी ट्रैक्टर योजना मिनी ट्रैक्टर योजना केलिए
कहां आवेदन करें
Mini tractor yojana : हमें पता चल गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन पात्र हैं और इसके लिए क्या शर्तें दी गई हैं। mini tractor yojana
आइए अब चलते हैं और जानते हैं कि इस योजना के लिए आज कहां ऑनलाइन आवेदन करना है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपने जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाना होगा। इस ऑफिस में आप 90% सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर खरीद सकते हैं.