प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची हुई जारी, सभी लोगों के खाते में आ गए 1 लाख 20 हजार रुपए, यह से देखे लिस्ट में अपना नाम

Pradhan Mantri Awas Yojana | प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची हुई जारी, सभी लोगों के खाते में आ गए 1 लाख 20 हजार रुपए, यह से देखे लिस्ट में अपना नाम

(Eligibility for Pradhan Mantri Awas Yojana) प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता

  • Pradhan Mantri Awas Yojana परिवार (पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/या अविवाहित पुत्रियाँ) के पास
  • भारत के किसी भी हिस्से में अपने या किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • लाभार्थी परिवार ने भारत सरकार या राज्य
  • सरकार से किसी भी आवास योजना के तहत कोई केंद्रीय सहायता नहीं ली होनी चाहिए।
  • कुछ मामलों में, घर का स्वामित्व परिवार की महिला
  • सदस्य (ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए) के नाम पर होना चाहिए।
  • संपत्ति जनगणना 2011 और उसके बाद के संशोधनों के

सभी लोगों के खाते में आ गए 1 लाख 20 हजार रुपए, यह से देखे लिस्ट में अपना नाम

यहां क्लिक करें

  • अनुसार वैधानिक शहरों के भीतर स्थित होनी चाहिए।
  • लाभार्थी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं, जो
  • आय समूह पर निर्भर करता है।
  • यह योजना बेघर और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वालों पर केंद्रित है।Pradhan Mantri Awas Yojana
  • अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अल्पसंख्यक
  • और विकलांग व्यक्तियों जैसी विशेष श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाती है।
  • आवेदक का आधार कार्ड अनिवार्य है। प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाती है
  • जिनमें विकलांग सदस्य, वरिष्ठ नागरिक और अल्पसंख्यक समूह से संबंधित लोग शामिल हैं।

Pradhan Mantri Awas Yojana प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2024 तक हर भारतीय परिवार के पास उचित स्वच्छता, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ एक “पक्का” घर हो। इस योजना के दो घटक हैं: शहरी क्षेत्रों के लिए पीएमएवाई-शहरी (पीएमएवाई-यू) और

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीएमएवाई-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)।Pradhan Mantri Awas Yojana

नए घर खरीदने के अलावा, लाभार्थी अपने मौजूदा घरों के निर्माण या नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।पीएमएवाई के तहत ऋण लेने वाले घर खरीदार आयकर अधिनियम की धारा 80सी और धारा 24(बी) के तहत कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं, जो गृह ऋण

error: Content is protected !!